बिना ओबीसी सीट निर्धारण के होगा निकाय चुनाव- हाइकोर्ट
लखनऊ/गोरखपुर : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का हाईकोर्ट का स्टे अब समाप्त हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षित फैसला दिन मंगलवार को अपरान्ह आते ही लोगों में चुनाव के फैसले को लेकर जिज्ञाषा बढ़ गयी।
जगह -जगह क्या हुआ? जैसे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं।
अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस बार नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे। यानी जहां-जहां पिछड़ी जाति के लिए सीट आरक्षित की गई थी।वहां उस निकाय चुनाव को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चुनाव होगें।
इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिन सीटों को सरकार द्वारा ओबीसी घोषित किया गया है, उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा और ऐसी सीटें सामान्य श्रेणी में होंगी।
हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन सीटों को सरकार द्वारा एससी आरक्षण घोषित किया गया था वे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्व रहेंगी।इनमें कोई बदलाव नहीं होंगे।