उत्तर प्रदेशमहराजगंज

आज भी अदालत में पेश नहीं हुए अमरमणि त्रिपाठी, संपत्ति जब्त करने का आदेश, कोर्ट ने एसपी को कुर्की के लिए नई टीम बनाने का निर्देश

उमेश चन्द्र त्रिपाठी

बस्ती/महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स) : महराजगंज जनपद के नौतनवां के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी आज एक बार फिर वारंट के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इससे एमपी-एमएलए अदालत बेहद सख्त हो गई है। अदालत ने अमरमणि की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने अमरमणि की कुर्की के लिए नई स्पेशल टीम भी गठित करने का आदेश दिया है। अमरमणि त्रिपाठी बहुचर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण कांड में वांछित हैं। अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ पहले ही धारा 82 की कार्रवाई हो चुकी है। अब पुलिस की नई टीम धारा 83 यानी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी। करीब 22 साल पहले अमरमणि पर राहुल मद्देशिया के अपहरण के मामले में केस दर्ज कराया गया था। त्रिपाठी की पेशी नहीं होने से अदालत कोतवाल पर भी सख्त हो गई थी। हालंकि अब कोतवाल को राहत मिल गई है।

बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में शहर कोतवाल को शनिवार को दिन में 11 बजे व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। इससे पहले पूर्व मंत्री के वकील ने अदालत में अर्जी लगाकर उन्हें उपस्थित करने के लिए मोहलत मांगी थी जिसे अदालत ने खारिज कर दियाबस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में शहर कोतवाल को शनिवार को दिन में 11 बजे व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। इससे पहले पूर्व मंत्री के वकील ने अदालत में अर्जी लगाकर उन्हें उपस्थित करने के लिए मोहलत मांगी थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। बहुचर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाना था।

इस मामले में ढिलाई पाए जाने पर अपहरण के मामले में पिछली तारीख पर 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। कोर्ट ने बस्ती कोतवाल को अगली पेशी दो दिसंबर को 11 बजे व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। इसके पहले कोर्ट ने कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण दंडात्मक वाद भी दर्ज करा दिया था। पिछली सुनवाई पर अमरमणि त्रिपाठी के अधिवक्ता की ओर से उपस्थिति के लिए और मोहलत की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कहा था कि आरोपी अमरमणि कोर्ट में अगली पेशी पर मौजूद नहीं होते हैं तो फरार मुल्जिम की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कर दी जाएगी।


यह है मामला छह दिसंबर वर्ष 2001 को बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल मद्धेशिया का अपहरण हो गया था। तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने धर्मराज के बेटे को बरामद किया था। इस मामले में पूर्व मंत्री समेत नौ लोग आरोपित रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ 82 सीआरपीसी और नैनीश शर्मा, शिवम उर्फ रामयज्ञ के खिलाफ कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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