मनरेगा घोटाला : ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक पर दर्ज कराया मुकदमा

महराजगंज । विकाश खण्ड परतावल के ग्राम पंचायत बलुआ में मनरेगा कार्य में धोखाधडी का मामला प्रकाश में आया । विदेश में रहने वाले जॉब कार्डधारक को मजदूर बनाकर उनका मस्टररोल भरकर खाते में भुगतान करा दिया गया । शिकायत के बाद जांच में ग्राम प्रधान, सचिव व रोजगार सेवक को दोषी पाया गया है।
इस मामले में खंड विकास अधिकारी रजत गुप्ता ने जांच के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी दिलीप गौतम , एडीओ समाज कल्याण श्याम सुंदर तिवारी तथा ब्लाक तकनीकी सहायक की कमेटी गठित कर जांच कराया।जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बलुआ में कोदई पोखरी का सुंदरीकरण कार्य पर रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा डिमांड प्रस्तुत किया गया और मास्टर रोल भरकर भुगतान के लिए भेज दिया गया । इस कार्य पर जॉब कार्ड नंबर 103 असगर का 12 दिन का मास्टर रोल भर गया एवं जॉब कार्ड नंबर 244 जहारुद्दीन का 11 दिन का मास्टर रोल भर गया वहीं ग्राम पंचायत बलुआ में नहर से पश्चिम तंजीर के खेत से दक्षिण बख्शीश के खेत तक मिटटी कार्य पर रोजगार सेवक प्रधान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा डिमांड प्रस्तुत किया गया और संबंधित द्वारा मास्टर रोल भरकर भुगतान के लिए भेजा गया था । उक्त कार्य पर जॉब कार्ड संख्या 11 रमाकांत पुत्र खदेरू का 12 दिन का मास्टर रोल भरकर 2760 रुपए का भुगतान किया गया । इस रिपोर्ट को उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है। जिसके बाद संबंधित ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सेवक से वसूली का आदेश जारी हुआ ।
इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी सुमन गुप्ता ने ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन लोगों का कहना है कि इस मामले में वह स्वयं भी दोषी हैं एक दोषी दूसरे दोषी पर मुकदमा कैसे दर्ज कर सकता है यह एक यक्ष प्रश्न है ?
वही इस मामले में भटौली थाना अध्यक्ष राम आजा सिंह का कहना है कि सचिव सुमन गुप्ता के तहरीर पर ग्राम प्रधान जुबैर व रोजगार सेवक स्नेहलता गौतम के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।