
बीते 25 अगस्त 2023 को अमर मणि और मधुमणि दोनों गोरखपुर जेल से हुए थे रिहा
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
दिल्ली/महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स): यूपी के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी संतोष राय भी समय से पहले रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है । मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी संतोष राय को सुप्रीम कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिली है। संतोष राय ने भी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिहाई गुहार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को अजीवन कारावास की सजा काट रहे संतोष राय की समय पूर्व रिहाई को लेकर उचित फैसला लेने के लिए कहा है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में संतोष राय शूटर था। सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील हर्षवर्धन विशेन के जरिए दाखिल याचिका में संतोष राय ने कहा है कि उसने केंद्र, यूपी और उतराखंड सरकार को समय से पहले रिहाई की अर्जी दाखिल की है। लेकिन उन्होंने अब तक उस पर फैसला नहीं किया है।
कोर्ट में दाखिल अर्जी में उसने बताया है कि वो 27 मार्च 2023 को छूट के साथ 18 साल 1 महीने 14 दिन की कुल अवधि के लिए और छूट के साथ 21 साल 10 महीने 15 दिन की अवधि के लिए जेल में बंद है। याचिकाकर्ता छूट और समय पूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने का पात्र है। लिहाजा अदालत सरकार को उसके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दे।
बताते चलें कि बहुचर्चित मधुमिता हत्या काण्ड में महराजगंज जनपद के नौतनवां विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने बीते 25 अगस्त 2023 को गोरखपुर जेल से रिहा कर दिया था। लेकिन संतोष राय आज भी जेल में बंद हैं। अमर मणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी।