बस्ती के राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी को झटका ,अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
बस्ती/ महराजगंज(हर्षोदय टाइम्स): राहुल मद्देशिया के अपहरण के मामले में फरार घोषित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन जुलाई को डाली गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अमरमणि त्रिपाठी के वकील ने तीन जुलाई 2024 को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जमानत अर्जी में वकील ने लिखा था कि अमर मणि त्रिपाठी को परेशान करने के लिए फंसाया गया है। वह एफआईआर में नामजद अभियुक्त नहीं है। विवेचना में अन्य के साथ सह अभियुक्त में नाम बढ़ा दिया गया है। इस मामले में 19 दिसम्बर 2001 को लखनऊ में उनकी गिरफ्तारी हुई।
ट्रांजिट रिमांड पर बस्ती न्यायालय में 21 दिसम्बर 2001 को पेश किया गया था। वकील ने लिखा था कि एक फरवरी 2002 को जमानत पर रिहा होने का आदेश हुआ था।
दूसरे केस में वह 20 वर्षों तक कारागार में निरुद्ध थे। इस समय भी वह बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। मुकदमे के वादी की मृत्यु हो चुकी है। राहुल ने स्वयं सुलहनामा दाखिल किया है कि अपहरण में अमर मणि त्रिपाठी की कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से जारी है। गिरफ्तार होने की आशंका है। इसलिए अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कोर्ट से अपील है। कोर्ट ने वकील की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
संपत्तियां होंगी कुर्क
अमरमणि की लखनऊ में दो और संपत्तियां मिलने की बात सामने आई। इन संपत्तियों की कुर्की के लिए पुलिस ने कमिश्नरेट लखनऊ के एसडीएम से पत्राचार किया है। इसका हलफनामा विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में सुनवाई के दौरान बस्ती पुलिस ने हलफनामा दिया है। कहा है कि अमर मणि त्रिपाठी की लखनऊ स्थिति संपत्तियों की कुर्की के लिए पत्राचार किया गया है।