दिल्ली

आपराधिक मानहानि मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी,आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी ने दायर की थी याचिका

नई दिल्ली /महराजगंज । आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि याचिका के संबंध में राउज एवेन्यू ने 19 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया है।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि मामले में प्रतिवादी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसे में प्रतिवादी निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया जाता है।मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

आपराधिक मानहानि मुकदमे में लिपिका मित्रा ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न इलेक्ट्रानिक मीडिया चैनल पर दिए गए साक्षात्कार में उनके पति सोमनाथ भारती के बारे में अपमानजनक,झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए थे।लिपिका ने कहा कि वित्त मंत्री के बयान से उनके पति के साथ उन्हें व उनके दो नाबालिग बच्चों को भी अपूरणीय मानसिक पीड़ा हुई है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(1) और 356(2) के तहत निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा चलाने और अपमानजनक सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश देने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार को राजनीतिक लाभ और शिकायतकर्ता के पति को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ता और उसके पति को चोट पहुंचाने के इरादे से आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके पति के वैवाहिक कलह के बारे में बात की, लेकिन उनके पुनर्मिलन और खुशी-खुशी साथ रहने की जानकारी को रोक दिया।

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