
१. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
२. महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
३. हालांकि उन 12 आरोपियों को अभी वापस जेल नहीं भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस केस में जल्द सुनवाई का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था।