होली पर 3 मार्च का अवकाश, 28 फरवरी को खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर

लखनऊ, 27 फरवरी। उत्तर प्रदेश शासन ने होली पर्व के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1/1253927/2026 के अनुसार 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत राजकीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश के कारण शासकीय कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंक और कोषागार सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। इस दिन नियमित रूप से शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे।
प्रमुख सचिव एस.वी.एस. रंगा राव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रेषित कर दिए गए हैं। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उप सचिव बृजेश कुमार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित इस आदेश के बाद अब 28 फरवरी को शनिवार होने के बावजूद सरकारी दफ्तरों में सामान्य दिनों की तरह कार्य होगा, जबकि 3 मार्च को होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।



