बस्ती का राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड

अमर मणि त्रिपाठी की देश भर की संपत्तियों की मांगी गई रिपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
नौतनवां/ महराजगंज: पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट का सख्त रवैया बरकरार है। बीते मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोतवाल को आदेश दिया कि अमर मणि त्रिपाठी की देश भर में जहां भी संपत्ति हो उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें। अन्यथा उनके विरुद्ध विपरीत उपधारणा की जाएगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में संपत्ति के संबंध में मांगी गई रिपोर्ट न मिलने पर जिलाधिकारी को रिमाइंडर भी जारी किया । मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल मद्धेशिया के अपहरण केस में अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए / सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में सुनवाई चल रही है। दो दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमर मणि त्रिपाठी की चल-अचल संपत्ति का पता कर कुर्की करने का आदेश दिया था।
यह है मामला
छह दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल मद्धेशिया का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमर मणि त्रिपाठी समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत राहुल मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमर मणि त्रिपाठी का था। अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है।