कोर्ट के सख्त आदेश के बाद बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुबह 11 बजे तलब होंगे बस्ती कोतवाल

पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की फरारी का मामला
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
बस्ती/महराजगंज (हर्षोदय टाइम्स) पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी चक्कर में पुलिस फंस गई है। पूर्व फरार हैं और इधर कोर्ट ने शहर कोतवाल को तलब कर लिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में शहर कोतवाल को शनिवार को दिन में 11 बजे व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। उधर, पूर्व मंत्री के वकील ने अदालत में अर्जी लगाकर उन्हें उपस्थित करने के लिए मोहलत मांगी थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
बता दें कि बहुचर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण मामले की सुनवाई आज बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। इससे पहले पुलिस को पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाना था। इस मामले में ढिलाई पाए जाने पर अपहरण के मामले में पिछली तारीख पर 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। 22 वर्ष पुराने राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में कोर्ट ने बस्ती कोतवाल को अगली पेशी दो दिसंबर 23 को 11 बजे व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
इसके पहले कोर्ट ने कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण दंडात्मक वाद भी दर्ज करा दिया था। उधर फरार चल रहे प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के अधिवक्ता की ओर से उपस्थिति के लिए और मोहलत की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कहा था कि आरोपी अमरमणि कोर्ट में अगली पेशी पर मौजूद नहीं होते हैं तो फरार मुल्जिम की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कर दी जाएगी।
22 साल पुराना ये है मामला
छह दिसंबर वर्ष 2001 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल मद्धेशिया का अपहरण हो गया था। तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने राहुल मद्धेशिया को बरामद किया था। इस मामले में पूर्व मंत्री समेत नौ लोग आरोपित रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ 82 सीआरपीसी और नैनीश शर्मा, शिवम उर्फ रामयज्ञ के खिलाफ कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।