नेपाल में नये नियम के तहत ले जाना होगा आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं

भंसार चोरी करना दंडनीय अपराध- नारद गौतम भंसार (कस्टम) चीफ भैरहवा नेपाल
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
सोनौली /महराजगंज: भैरहवा सीमा शुल्क कार्यालय के प्रमुख नारद गौतम ने कहा है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान के साथ भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भैरहवा सीमा शुल्क कार्यालय की यात्री शाखा में अपने साथ लाए गए सामान की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद ही इसे ले जाना होगा । चोरी का निर्यात और चोरी का आयात दंडनीय अपराध है। ऐसे में सीमा शुल्क अधिनियम 2064 आदि सीमा शुल्क विनियम 2064 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीमा शुल्क विनियम 2064 के नियम 47 के अनुसार,मौजूदा कानूनों के खिलाफ चोरी के आयात और चोरी के निर्यात के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का प्रावधान है और जानकारी का विवरण गोपनीय रखा जाएगा। प्रतिबंध अधिनियम, हथियार और युद्ध सामग्री अधिनियम, नारकोटिक्स तस्करी अधिनियम, शहर, मॉन्ट्रियल संधि इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों में उल्लिखित जंगली जानवर शामिल हैं जिनमें नेपाल एक पक्ष है और आग्नेयास्त्रों, हथियारों, दवाओं, खतरनाक रसायनों और गैसों सहित प्रतिबंधित वस्तुएं निर्यात एवं आयात को हतोत्साहित करने पर प्रचलित कानूनों के अनुसार कार्यवाही भी की जायेगी। इसके द्वारा सूचित किया जाता है।