अमरमणि त्रिपाठी के गैर जमानती वारंट मामले में निर्णय सुरक्षित

उमेश चन्द्र त्रिपाठी
प्रयागराज! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ अमर मणि त्रिपाठी की याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमर मणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका के अनुसार, अपहरण के आरोप में 2002 में दर्ज हुए मामले में स्पेशल कोर्ट ने अमर मणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वह मूल केस अपहरण मामले में जमानत पर है। मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था। बाद में याची का केस अलग कर लिया गया।
