संभल जामा मस्जिद की साफ-सफाई करवाएं, रंगाई-पुताई नहीं होगी, ASI रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की याचिका खारिज की
ASI रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ साफ-सफाई की अनुमति दी
रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं मिली
प्रयागराज/ महराजगंज।संभल के जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।हाईकोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अभी मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरुरत नहीं,मस्जिद इंतजामिया कमेटी सिर्फ साफ़-सफाई करवाए।गौरतलब है कि 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है।रमजान के महीने में रोजेदारों कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने साफ सफाई की मांग को मंजूर किया है।
बता दें कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी,जिस पर कोर्ट ने ASI की तीन सदस्यीय कमिटी गठन कर रिपोर्ट तलब की थी।अब ASI की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 तारीख को होगी।
ASI टीम 27 फ़रवरी को जामा मस्जिद का सर्वे कर जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की उसके मुतबिक संरक्षित ईमारत में आधुनिक इनेमल पेंट अभी भी अच्छी स्थिति में है और इसे फिर से रंगने की कोई जल्दी नहीं लगती है।हालांकि स्मारक के बाहरी हिस्से में पेंट के उखड़ने के कुछ निशान हैं, लेकिन इस स्थिति को फिलहाल तुरंत उपचार की आवश्यकता नहीं है। ASI ने अपनी रिपोर्ट के साथ जामा मस्जिद के अंदर के हस्सों की फोटो भी पेश की है,जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अभी पुताई की जरूरत नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। एएसआई की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है,इसलिए नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है।हालांकि एएसआई की इस रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने अदालत में आपत्ति जताई है।मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दाखिल करने को कहा है।मस्जिद कमेटी को मंगलवार 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी।
हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है।कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है।हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
बता दें कि मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को लेटर देकर एएसआई से रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की मांग की थी।एएसआई ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी।मस्जिद में पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट यह 4 मार्च को तय करेगा।