अहमदाबाद आश्रम पर बड़ा फैसला: गुजरात हाईकोर्ट ने 45 हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन वापस लेने की दी अनुमति

गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित आसाराम बापू के आश्रम को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। Gujarat High Court ने राज्य सरकार को करीब 45,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि वापस लेने की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के बाद आश्रम परिसर पर प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला लंबे समय से विवादों में था। राज्य सरकार का कहना था कि आसाराम बापू के अहमदाबाद स्थित आश्रम द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और भूमि को कब्जा मुक्त कराने की अनुमति प्रदान की।
कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित प्रशासनिक विभाग अब जमीन खाली कराने और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। इस फैसले को राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।