उत्तर प्रदेशमहराजगंज

महराजगंज: आठ विद्युतकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तथा 11 संविदा कर्मियों का सेवा समाप्त

महराजगंज, 18 मार्च (हर्षोदय टाइम्स), विद्युतकर्मियों की हड़ताल व उनके द्वारा विद्युत आपूर्ति में बाधा पैदा किये जाने को बेहद गम्भीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग मामलों में कुल 08 विद्युत कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही 11 निविदा कर्मियों को कार्य बहिष्कार करने के कारण उनकी सेवा को समाप्त किया गया है।


 पहला एफआईआर कोठीभार थाना में एसएसओ ब्रह्मा सिंह, लाइन मैन पप्पू साहनी व संजय कुमार के विरुद्ध जानबूझकर 33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र सिसवा की लाइन फाल्ट करने के आरोप में भा. दं. सं. 1860 की धारा 186 व धारा 353 के तहत दर्ज कराई गई है।

विद्युत आपूर्ति को बाधित करने को लेकर ही दूसरी एफआईआर विद्युत कर्मी मनीष कुमार, छेदी, रविन्द्र चौहान व राकेश पासवान के विरुद्ध थाना कोतवाली में भा. दं. सं. 1860 की धारा 353, 188, 186, 174 और आपराधिक कानून(संशोधन) अधि. 1932 की धारा 07 के तहत दर्ज कराई है।

तीसरी एफआईआर एसएसओ पारस यादव के विरुद्ध  थाना पुरंदरपुर में उत्तर प्रदेश अनिवार्य सेवा रख-रखाव अधि. 1966 की धारा 04 व 05 के तहत बिना सूचित किये गुमराह करके कार्यस्थल से फरार होने को लेकर दर्ज कराई गई है।

संबंधित थानाध्यक्षो ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जनपद महराजगंज में संविदाकार मैसर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड द्वारा नियोजित 11 निविदाकर्मियों द्वारा उ0प्र0 आवश्यक सेवा का अनुरक्षण अधिनियम 1996 ( उ0प्र0 अधिनियम संया-30 सन् 1998) की धारा ( 3 ) की उपधारा (1) के अन्तर्गत कार्यबहिष्कार / कार्य न करने के दृष्टिगत उनको कार्य से हटाने के सम्बन्ध में अनुमोदन दिए जाने के उपरांत जिलाधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा निविदाकर्मी एस०एस०ओ० गुड्डू भारती, छेदी प्रसाद, सुरेन्द्र कुमार, सुग्रीव सहानी, पप्पू कुमार, व्यास मुनि गौतम, अफजल हुसैन, सुभाष प्रजापति, महेन्द्र प्रताप चौरसिया, मकसूद आलम, विनय सिंह की सेवा को समाप्त कर दिया गया है।

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