सुप्रीम कोर्ट सख्त: लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में LDA उपाध्यक्ष तलब, SIT से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

नई दिल्ली। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अदालत ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने संकेत दिए कि छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायालय इस मामले के बहाने प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, भवन निर्माण मानकों के पालन तथा प्रशासनिक निगरानी की समीक्षा भी कर सकता है।
माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में संचालित अवैध या मानकों के विपरीत चल रहे कोचिंग सेंटरों को लेकर अहम निर्देश जारी कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर जांच अभियान और नियमों के उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है।
इस मामले में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि अदालत का फैसला कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और नियामकीय ढांचे को लेकर नई दिशा तय कर सकता है।



