उत्तर प्रदेशबस्ती

बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने अमर मणि प्रकरण में शहर कोतवाल को किया तलब

बस्ती का चर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस मामला

उमेश चन्द्र त्रिपाठी

लखनऊ/ महराजगंज! बस्ती के चर्चित व्यापारी पुत्र अपहरण कांड में वांछित पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क कराने के मामले में, एमपी एमएलए कोर्ट ने शहर कोतवाल को तलब किया है। न्यायालय ने महराजगंज, लखनऊ की संपत्ति का कुर्की कुलिंदा पेश न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है।

विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरी ने नोटिस जारी कर शहर कोतवाल को कुर्की कुलिंदा व वारंट का तामिला लेकर 25 अक्टूबर को 11 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।

न्यायालय ने कहा कि प्रभारी निरीक्षक स्पष्ट करें अन्यथा उनके खिलाफ प्रकीर्णवाद पेश कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

न्यायाधीश ने नोटिस में लिखा है कि 15 अक्टूबर को न्यायालय में प्रभारी निरीक्षक की ओर से रिपोर्ट दी गई कि अभियुक्त अमिर मणि त्रिपाठी निवासी हुमायूपुर गोरखपुर की संपत्ति कुर्क कर तामिल कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक कुर्की कुलिंदा पेश नहीं किया गया। यह आपत्तिजनक, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा एवं दुराचरण का परिचायक है।

इससे पहले न्यायालय में कोतवाली पुलिस ने बताया था कि गैंगेस्टर अधिनियम और अपहरण आदि की धाराओं नामजद अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ के विपुल खंड एवं गोमतीनगर में दो संपत्तियों के बारे में एसडीएम सदर गोमतीनगर से पत्राचार किया गया था। इसी तरह गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भी संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई, दोनों जगह से बताया गया कि जो संपत्ति ज्ञात हुई थी, उसकी कुर्की की जा चुकी है। अब कोई संपत्ति शेष नहीं है।

पूर्व मंत्री का नौतनवां स्थित आवास किया गया था कुर्क

महराजगंज जनपद के नौतनवां में स्थित पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के आवास को बीते 13 अप्रैल को कुर्क किया गया था, कुछ दिन बाद लखनऊ की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई थी।

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