उत्तर प्रदेश

गैंगेस्टर मुख्तार अंसारी तथा भीम सिंह को 10 साल की सजा

हर्षोदय टाइम्स : (गोरखनाथ त्रिपाठी)

गाजीपुर/ महराजगंज : मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने 1996 के एक मामले में मुख़्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगेस्टर एक्ट मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया है ।

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी । जिस पर आज गुरुवार को दोपहर 2 बजे कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा का ऐलान किया है.। आपको बताते चलें कि 26 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, साल 1996 में गाजीपुर में तत्कालीन एएसपी पर जानलेवा हमले के आरोप में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट दर्ज हुआ था। मामले में पिछले दिनों ही इस केस में बहस पूरी हो गई थी. जिस पर आज गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया है। दोनों दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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